नई दिल्ली: सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यूएपीए की कड़ी धाराओं के तहत दर्ज संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 45 दिन की मोहलत दे दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए 90 दिन का समय बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मामला संवेदनशील है और कुछ रिपोर्टों की प्रतीक्षा है और डिजिटल डेटा भी विशाल है.

छह लोग फिलहाल न्यायिक हिरासत में

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 25 अप्रैल, 2024 तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह पेश हुए. इस बीच कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है. सभी आरोपियों को सोमवार को अदालत में सशरीर पेश किया गया. बता दें कि यह मामला 13 दिसंबर, 2023 को संसद हमले की बरसी पर संसद में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित है. इसमें शामिल सभी छह लोग फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

अदालत ने की थी एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज

इससे पहले अदालत ने एक आरोपी नीलम आज़ाद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि “आवेदक/आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और गंभीरता और जांच के प्रारंभिक चरण को देखते हुए, मुझे यह उपयुक्त मामला नहीं लगता है.” आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करें. वर्तमान जमानत आवेदन खारिज किया जाता है.

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