रांची। झारखंड हाई कोर्ट जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट ने हजारीबाग में बालू लदे ट्रैक्टर को नहीं छोड़ने के एक मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

पूर्व की सुनवाई के दौरान मामले में डीएफओ, हजारीबाग एवं माइनिंग ऑफिसर, हजारीबाग कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि ट्रैक्टर की जब्ती कार्रवाई में विलंब हुआ है। हजारीबाग एसपी से वर्ष 2019 में ट्रैक्टर के मालिक के बारे में जानकारी मांगी गई थी लेकिन जानकारी नहीं मिली। इस पर कोर्ट ने कहा था कि चार साल बीतने के बाद भी हजारीबाग एसपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया, यह आश्चर्य की बात है। मोहम्मद हाशिम अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत सिकरवार ने पैरवी की।

Share.
Exit mobile version