वाराणसी: जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तहखाने में पूजा-पाठ करने की इजाजत दे दी है. अदालत ने जिला प्रशासन को इसको लेकर सात दिनों में व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बता दें कि हिन्दू पक्ष ने व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत अदालत से मांगी थी. अब व्यास परिवार तहखाने में पूजा पाठ करेंगे. उल्लेखनीय है की व्यास परिवार वर्ष 1993 तक ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करती थी. हालांकि तत्कालीन सरकार ने आदेश जारी कर पूजा बंद करवा दी थी.

वहीं हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में याचिका दायर कर दोबारा पूजा पाठ करने कि इजाजत मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. वहीं व्यास परिवार के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा. वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब वहां नियमित रूप से पूजा पाठ होगी.

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