रांचीः निजी स्कूल में अभिभावक को फीस से निजात मिलेगी या नहीं, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा. निजी स्कूल फीस माफी के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई के लिए याचिका को डबल बेंच में स्थानांतरित कर दिया है. अब इस मामले पर डबल बेंच में सुनवाई होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को फीस ना लेने और कर्मचारियों की वेतन बंद नहीं करने को लेकर सरकार के की ओर से निकाले गए नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के आलोक में सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि इससे संबंधित जनहित याचिका डबल बेंच में लंबित है, जिस पर एकल पीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए डबल बेंच में स्थानांतरित कर दिया है अब मामले की सुनवाई डबल बेंच में होगी.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार का यह आदेश अपने आप में ही गलत है. क्योंकि एक तरफ तो वह फीस नहीं लेने की बात कहते हैं, अगर स्कूल फीस नहीं लेंगे तो कर्मचारी को वेतन कहां से देंगे, वहीं सरकार के उसी आदेश में है कि कर्मचारी की वेतन ना रोका जाए यह दोनों बातें आपस में एक दूसरे का विरोधाभासी प्रतीत होती है इसलिए इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की. निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अभय मिश्रा ने सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.