Joharlive Team

नई दिल्ली: झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह सर्विस मैटर से जुडा मामला है। इसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता।

प्रह्लाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। इस मामले में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में 15 मिनट बहस चली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को निष्पादित किया।

बता दें कि 13 मार्च को राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे का तबादला कर दिया था। उनकी जगह एमवी राव को डीजीपी बनाया गया। जिसके बाद से विपक्षी नेता इस ताबदले पर आपत्ति जाता रहे थे।

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