रांची। सीए सुमन कुमार सिंह के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह ने भारतीय दंड विधान की धारा 309 (2) के तहत हिरासत से मुक्त करने का आग्रह न्यायालय से किया था। उन्होंने 21 मई से केंद्रीय कारा होटवार में सजा काटने के बाबत अदालत से रिहा करने की मांग की है।
उन्होंने अपनी याचिका में पटना हाईकोर्ट में पूर्व सीएम लालू प्रसाद के इसी तरह के मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने का हवाला देकर अपना पक्ष रखा था। पिछले सप्ताह ही मामले पर सुनवाई होनी थी। पर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी संज्ञान नहीं लिए जाने पर फैसला सुरक्षित रखा गया। कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही वह अपना फैसला सुना देगी। सुमन कुमार सिंह के पक्ष में अधिवक्ता शंभू अग्रवाल ने रखा पक्ष।