रांची : पूर्व मंत्री व मांडर विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI कोर्ट आगामी 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। बंधु तिर्की के खिलाफ मंत्री रहते करीब छह लाख रुपये आय से अधिक अर्जित करने का आरोप है। इसकी सुनवाई CBI कोर्ट में चल रही थी। मामले में बंधु तिर्की की ओर से 24 फरवरी से लगातार बहस की जा रही थी। बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद CBI की ओर से बहस की गई। दोनों पक्षों की बहस समाप्त होने के बाद अदालत ने फैसले की तिथि तय की है। इस केस की सुनवाई CBI के विशेष जज पीके शर्मा कर रहे हैं।

पिछले दिनों अदालत ने बंधु तिर्की को मामले में बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। मामले में CBI की ओर से छह दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था। बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को प्रस्तुत किया। पांच मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया। कोविड-19 महामारी के कारण भी मामले की सुनवाई प्रभावित रही। कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई है। बता दें कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं। CBI ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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