नई दिल्ली: स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर 1000 स्विस फ्रैंक (लगभग 96 हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यह कानून 2021 में हुए एक जनमत संग्रह के बाद लागू हुआ है, जिसमें स्विस नागरिकों ने इस तरह के प्रतिबंध के पक्ष में मतदान किया था. स्विट्जरलैंड 7वां यूरोपीय देश बन गया है, जिसने महिलाओं के सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और हिजाब पहनने पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया है. इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, और बुलगारिया में भी इसी तरह के कानून लागू किए जा चुके हैं.
स्विस सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस कानून के कुछ अपवाद होंगे. हवाई जहाजों, राजनयिक और वाणिज्य दूतावास परिसरों में चेहरा ढकने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा पूजा स्थलों और पवित्र स्थलों पर भी चेहरा ढकने की अनुमति होगी. स्वास्थ्य, सुरक्षा उद्देश्यों, पारंपरिक रीति-रिवाजों या मौसम की स्थिति के कारण चेहरा ढकने की इजाजत दी जा सकती है. स्विट्जरलैंड की संसद में इस कानून को 151-29 मतों से मंजूरी दी गई थी, और दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने इसके लिए जोर दिया था. इस कानून के लागू होने से पहले, टिसिनो और सेंट गैलन कैंटन पहले से ही इस तरह के प्रतिबंध लागू कर चुके थे.
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यह निर्णय स्विट्जरलैंड के संवैधानिक कानूनों और जनमत संग्रह के बाद लिया गया है, जिसमें 100,000 हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है. स्विस सरकार ने इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अपवादों के साथ लागू किया है, और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 1,000 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना निर्धारित किया है.