पलामूः कुख्यात अपराधी बंधु शुक्ला और बिहार के शराब तस्कर शोभित कुमार सेंट्रल जेल में बंद हैं. दोनों अपराधी जेल के भीतर स्मार्ट मोबाइल का उपयोग कर गवाहों को मैसेज करते थे. इसका खुलासा जेल प्रशासन के आंतरिक कार्रवाई में हुआ है. जेल प्रशासन ने गुरुवार को मेदिनीनगर टाउन थाना में बंधु शुक्ला और शोभित कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है. टाउन थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 238/21 में दोनों अपराधियों के खिलाफ गंभीर धारा लगाया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार कुख्यात अपराधी बंधु शुक्ला को बिहार के एक मुखिया की ओर से जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाया गया था. वर्ष 2018-19 में जेल के तकनीकी शाखा में कार्यरत कर्मी की मदद से मोबाइल पहुंचाया गया था. इसी तरीके से शराब तस्कर शोभित कुमार को भी मोबाइल पहुंचा है. जेल प्रशासन ने मामले की गंभीरता से जांच शरू कर दी है. जेल अधिकारी सूत्रों ने बताया कि दोनों अपराधी शौचालय और जमीन के अंदर मोबाइल छुपा कर रखता था.
बंधु शुक्ला पर लगा है कई गंभीर आरोप
वर्ष 2016 के बाद से पलामू पुलिस के लिए बंधु शुक्ला सिरदर्द बन गया था. पलामू पुलिस ने वर्ष 2018 में बड़ी मुश्किल से उसे गिरफ्तार किया था. बंधु शुक्ला पर सिर्फ पलामू जिले के विभिन्न थानों में 18 से अधिक रंगदारी सहित कई गंभीर मामले में प्राथमिकी दर्ज है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बंधु शुक्ला जब गिरफ्तार हुआ था, तब उसके पास से 600 लोगों के मोबाइल नंबर मिले थे. इन सभी लोगों से रंगदारी मांगने की योजना थी. वहीं, शोभित कुमार का ताल्लुक बिहार के एक बड़े शराब तस्कर गिरोह से है. पलामू पुलिस ने शोभित कुमार सहित कई लोगों को लाखों रुपये की स्प्रिट के साथ गिरफ्तार किया था.