रांची : शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दे दी है. जिसके बाद शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली के तैयारी में है. ये बहाली नई नियमावली के आधार पर होगी. नियमावली विधि, कार्मिक और वित्त विभाग को भेज दी गई है.
टेट सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ
नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में सफल लगभग एक लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. बता दें, राज्य में इससे पहले प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी. इसके बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की बात की गई थी, जो अब जाकर हुई.
नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार-
- नियुक्ति के लिए सरकार अभ्यर्थियों की परीक्षा लेगी.
- टेट में सफल अभ्यर्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जायेगी.
- यह परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी.
- नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का राज्य से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य होगा. हालांकि आरक्षित वर्ग के लिए यह प्रावधान शिथिल रखा गया है.
- शिक्षकों की नियुक्ति जिला रोस्टर के आधार पर होगी.
- अब प्राथमिक व मध्य विद्यालय में भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स तय किया गया है.
- इसमें पारा शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें आरक्षित वर्ग से बाहर रखा जाएगा.
लगभग 1 लाख पदों के लिए होगी नियुक्ति
मालूम हो राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के लिए 26 हजार पद खाली हैं. इसके अलावा 71 हजार नए पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया. इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद पद सृजन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. इस तरह से इस बार लगभग 1 लाख पदों के लिए नियुक्ति होगी.