रामगढ़ : खान निरीक्षक रामगढ़ राहुल कुमार एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा रामगढ़ थाना अंतर्गत HP Petrol Pump के सामने, गोला- रामगढ़ मार्ग पर (कोठार) में अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन कर प्रेषण करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया. वहीं, पुलिस बल को देखते ही चालक के फरार होने के बाद जांच में ट्रैक्टर पर बालू खनिज से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज / परिवहन चालान नहीं पाया गया. उक्त ट्रैक्टर को पुलिस बल के सहयोग से जब्त कर रामगढ़ थाना परिसर में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया है. साथ ही मालिक, चालक समेत अन्य संलिप्त लोगों पर उपरोक्त अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान पाया गया कि जिसपर रजि० सं० अंकित नहीं है, POWERTRAC 434 नीला रंग T-3197570, B-107104, E- 3119124, इंजन एवं चेचिस सं० स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, डाला रजि० सं० अंकित नहीं है तथा बालू लगभग 100 (एक सौ) घनफीट लदा है.
क्या है कानूनी प्रावधान
उल्लेखनीय है कि बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों का उत्खनन कर प्रेषण करना MMDR ACT, 1957 के धारा-4 (1) / 4(1A) का उल्लंघन है, जो धारा 21 के तहत दंडनीय है. उक्त कार्य झारखंड लघु खनिज समनुदान नियामवली 2004 के नियम 4 का उल्लंधन है जो नियम 54 के तहत दंडनीय है, साथ ही The Jharkhand minerals (prevention of illegal mining transportation and storage) rules 2017 के नियम 9 का उल्लंघन है जो नियम -13 के तहत दंडनीय है.