रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में जन्मे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रांची नगर निगम ने  हेल्पलाइन नंबर 9431104429 जारी किया है. जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सकेगी. इसके बाद जरूरी कागजातों के साथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है. बता दें कि रांची नगर निगम से सर्टिफिकेट बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए है. जानकारी नहीं होने की स्थिति में लोग निगम की दौड़ लगाते है और इस चक्कर में उनकी परेशानी बढ़ जा रही है. यह देखते हुए रांची नगर निगम प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी किया जा है जिससे कि लोगों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

एक साल में 23 हजार बर्थ सर्टिफिकेट

रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23 हजार बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है. जिससे समझा जा सकता है कि कैसे हर साल आवेदक बढ़ते जा रहे है. नगर निगम में इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता. यह पूरी तरह से निशुल्क है. प्रशासक ने लोगों से किसी भी दलाल या वेंडर से संपर्क नहीं करने की अपील की है. इसके अलावा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत, सुझाव और जानकारी के लिए भी कॉल कर सकते है.

आवेदन के लिए जरूरी है ये कागजात

0-30 दिन तक

हॉस्पिटल, डॉक्टर, आंगनबाड़ी द्वारा जन्म की पुष्टि का प्रमाण पत्र. माता-पिता का पहचान पत्र.

31 दिन से 1 वर्ष तक

हॉस्पिटल, डॉक्टर, आंगनबाड़ी द्वारा जन्म की पुष्टि का प्रमाण पत्र. माता-पिता का पहचान पत्र. कोर्ट का एफिडेविट. एक रुपया फाइन.

1 वर्ष से उपर

हॉस्पिटल, डॉक्टर, आंगनबाड़ी द्वारा जन्म की पुष्टि का प्रमाण पत्र. माता-पिता का पहचान पत्र. कोर्ट का एफिडेविट. एक रुपया फाइन. घर में जन्म होने पर 2 गवाओं के पत्र.

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