रांची : रांची नगर निगम के जिम्मे शहर के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. सफाई से लेकर फॉगिंग, डेवलपमेंट, फॉगिंग, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी जैसी सुविधाएं देने के लिए लोगों से होल्डिंग टैक्स वसूलता है. टैक्स भरने का सिलसिला तो सालों भर चलता है. लेकिन रांची नगर निगम हाउस होल्डर्स को एडवांस टैक्स भरने पर भारी डिस्काउंट दे रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त पेमेंट 30 जून 2024 तक करने पर टैक्स देने वालों को टैक्स की राशि पर अधिकतम 10% की छूट मिलेगी. रांची नगर निगम ने शहर के लोगों से ऑनलाइन या ऑफलाइन एडवांस होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की है.
नगर निगम क्षेत्र में बड़ी आबादी रहती है. 53 वार्डों में सवा दो लाख से अधिक हाउस होल्डर नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं. कुछ को छोड़कर सभी हाउस होल्डर होल्डिंग टैक्स नगर निगम में जमा कराते है. धार्मिक स्थलों को इससे छूट दी गई है. जबकि सरकारी भवनों से भी नगर निगम सालाना टैक्स वसूल रहा है.
ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यम से भुगतान करने पर कर की राशि पर 10% की छूट मिलेगी.
जन सुविधा केन्द्र-जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भुगतान करने पर टैक्स की राशि पर 7.5% की छूट मिलेगी.
डोर-टू-डोर टैक्स कलेक्टर के माध्यम से भुगतान करने पर टैक्स की राशि पर 5% की छूट मिलेगी.
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