रांची: हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान करने का सरकार को आदेश दिया है. इसे लेकर पूर्व पार्षद रौशनी खलखो, अरूण झा, विनोद सिंह और अर्जुन राम ने प्रेस वार्ता की. जिसमें पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद. अधिवक्ता बिनोद सिंह को भी धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि 2020 के बाद से ही निकाय चुनाव नहीं हो पाया. हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने खुद से कहा कि तीन हफ्ते के अंदर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर देंगे. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव कराने में जो भी जरूरत होगी वह संसाधन मुहैया कराएंगे. उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक चुनाव की घोषणा नहीं करते है तो एकबार फिर से सरकार को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि तय तारीख पर चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तरह ही चुनाव को टाला नहीं जा सकता. पांच साल में इसका चुनाव करा लेना है. पूर्व पार्षद रौशनी खलखो ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाकर चुनाव को रोकना ठीक नहीं है. सरकार की मंशा ठीक नहीं है. अगर सरकार चाहती तो पहले भी ट्रिपल टेस्ट करा सकती थी. हमलोग भी इसके समर्थन में है. लेकिन इसे आधार बनाकर चुनाव को टालना सही नहीं है.

बता दें कि दो दिन पहले हाईकोर्ट में झारखंड में नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर सरकार को आदेश दिया है. जिसके तहत तीन हफ्ते में तारीखों का ऐलान करने को कहा गया है. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी. बता दें कि इससे पहले निकायों में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर निवर्तमान पार्षद अरुण झा और रौशनी खलखो ने याचिका दाखिल की थी.

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