रांची: झारखंड में अब किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालन के लिए काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके तहत काउंसिल की ओर से आम सूचना जारी की गई थी. जिसमें राज्य भर के फिजियोथेरेपिस्ट को प्रैक्टिस से पहले भी रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया था. अब उसकी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है. ऐसे में फिजियोथेरेपी काउंसिल ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इसी के तहत टीम ने हरमू चौक स्थित रांची फिजियोथेरेपी क्लिनिक और पहाड़ी मंदिर स्थित सरस्वती फिजियोथेरेपी क्लीनिक में औचक निरीक्षण किया था. दोनों ही जगह रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया. ऐसे में उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद काउंसिल इन सेंटरों पर तला लगा देगा.
एक्ट के तहत संचालकों पर होगी कार्रवाई
काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉ अभय कुमार पाण्डेय ने बताया कि काउंसिल के गठन के साथ ही लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया था. सूचना के बाद भी लोग गंभीर नहीं हो रहे है. इसलिए काउंसिल ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले दिनों टीम ने जमशेदपुर में छापा मारा था. अब यह अभियान पूरे राज्य में चलेगा. सभी जिलों में टीम जाकर निरीक्षण करेगी. एक्ट के तहत संचालकों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि फर्ज़ी और अनट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट पर लगाम लगाई जाएगी. राज्य में कार्यरत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी फिजियोथेरेपिस्ट को काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. पकड़े जाने पर जुर्माने और दंड का प्रावधान है.
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