रांची। राजधानी रांची के मैरेज और बैंक्वेट हॉल नियम कानूनों को धता बताकर रात के 12 से लेकर एक बजे तक तेज धुन पर डीजे बजाया जाता है। इसे देखते हुए निगम के अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने सभी मैरेज व बैंक्वेट हॉल के लिए आदेश जारी किया है। पाहन ने कहा है कि अगर किसी भी मैरेज व बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद डीजे बजता है, तो ऐसे मैरेज व बैंक्वेट हॉल का लाइसेंस रद्द किया जायेगा।
बताया जाता है कि रांची शहर में मैरेज व बैंक्वेट हॉलों की संख्या 170 से अधिक है। इसमें मात्र 31 मैरेज व बैंक्वेट हॉल ही ऐसे हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं। बाकी के सारे भवनों का संचालन ऐसे ही हो रहा है। रांची में लॉज हॉस्टलों की संख्या पांच हजार से अधिक है। इसमें से मात्र 135 लॉज हॉस्टल ही ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम से लाइसेंस लिया है। बाकी के लॉज-हॉस्टल का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। इन लॉज व हॉस्टलों में निगम के गाइडलाइन के अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं रहती है।
शहर में लॉज व हॉस्टल चलाने के लिए नगर निगम द्वारा नियमावली बनायी गयी है। इसके तहत जिन भवनों का नक्शा पास होगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां गार्ड, सीसीटीवी सहित भवन में पर्याप्त पार्किंग, वेंटिलेशन की सुविधा होगी, ऐसे भवनों में ही लॉज व हॉस्टल चलाने के लिए नगर निगम अनुमति देगा।