नई दिल्ली: सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के संपत्ति का विवरण जमा कराने को कहती है. कुछ ऐसा ही मामला यूपी सरकार का है. जहां सरकार सरकार ने राज्यकर्मियों को संपत्ति का विवरण जमा करने की डेडलाइन आज रात 12 बजे तक दी है.
योगी सरकार के आदेश के बावजूद आधे से अधिक कर्मचारियों ने अब तक संपत्ति का ब्योरा जमा नहीं कराया है. प्रदेश के 8.34 लाख कर्मचारियों में से करीब 4.87 लाख कर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति डिटेल दर्ज नहीं की है. कर्मचारियों को 31 अगस्त रात 12 बजे तक संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन दी गई है. यदि राज्यकर्मी निर्धारित समय सीमा में संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं, तो उनके अगस्त माह की सैलरी रोक दी जाएगी और उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे. संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. यह आदेश प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए भी लागू है.
सरकार ने पुलिसकर्मियों को भी संपत्ति का विवरण जमा करने का आदेश जारी किया है. संपत्ति की जानकारी न देने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा. सभी पुलिसकर्मियों—सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक—को अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. आईपीएस और पीपीएस अफसर पहले से ही हर साल अपनी संपत्तियों की जानकारी देते हैं, और इस कदम से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
योगी सरकार ने IAS और PCS अधिकारियों के बाद सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है. संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन बढ़ चुकी है, लेकिन अधिकारियों में इस मामले को लेकर उत्साह कम है. मुख्य सचिव ने साफ किया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का ब्योरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन जारी किया जाएगा.
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