रांची: अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो डीटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इसको लेकर रांची डीटीओ की ओर से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की जगह सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन लेने की जरूरत है.
रांची डीटीओ की ओर जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन में लोगों को बताना होगा कि गाड़ी चलाने के लिए वे पूरी तरह से फिट हैं. इस नई व्यवस्था के लिए पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है. हालांकि केंद्र सरकार ने 40 से कम उम्र वाले लोगों के लिए लाइसेंस बनवाने में मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पहले ही हटा दी थी पर इसे पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जा सका था. लेकिन अब पोर्टल को अपडेट करते हुए इस व्यवस्था को रांची में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
40 साल से अधिक उम्र के लोगों को देना होगा सर्टिफिकेट
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, उन्हें अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा. यानी की इस आयु वर्ग के लोगों के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.गौरतलब है कि राजधानी रांची में लगभग ढाई सौ लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट प्रतिदिन बुक कराए जा रहे हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देने होंगे ये कागजात
- शपथ पत्र के साथ राशन कार्ड
- बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के पासबुक की फोटो कॉपी एफिडेविट के साथ
- एलआईसी की पॉलिसी पर एड्रेस
- पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड