Ranchi : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिसके तहत विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (कोर्ट परिसर को छोड़कर) किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव पर रोक रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा सत्र के दौरान निषेधाज्ञा जारी किया गया है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने BNSS की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे (हाई कोर्ट परिसर को छोड़कर) में निषेधाज्ञा लागू रहने का आदेश जारी किया है। SDO ने रविवार को बताया कि यह निषेधाज्ञा 24 फरवरी के सुबह 8.00 बजे से 27 मार्च के रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलने, किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर निकलना या चलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर रोक रहेगी।
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