रांची : अगर आप भी राजधानी में होटल, लॉज, हॉस्टल, बैंक्वेट, धर्मशाला का संचालन कर रहे है तो अलर्ट हो जाए. चूंकि आपको पड़ोसी के फीडबैक पर ही नगर निगम लाइसेंस जारी करेगा. वहीं किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराए जाने की स्थिति में लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. रांची नगर निगम (रांची म्यूनिसिपल कार्पोरेशन) क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ऐसे कामर्शियल भवनों को लाइसेंस देने को लेकर सख्त हो गया है. ऐसे में रांची नगर निगम ने शहर के लोगों से 25 अक्टूबर तक सुझाव मांगा है. बता दें कि राजधानी में अवैध रूप से होटल, बैंक्वेट, लॉज, हॉस्टल और धर्मशाला चल रहे है. अब नगर निगम ने संचालकों को भी लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनका भवन सील कर दिया जाएगा.
800 से 2500 लाइसेंस फी
रांची नगर निगम में बैंक्वेट, होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल आदि के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इसकी मिनीमम फीस 800 रुपए से लेकर 2500 तक है. वहीं दस से अधिक रूम होने पर फीस ज्यादा चुकानी होगी. रांची नगर निगम ने लाइसेंस के लिए आवेदन देने वाले 217 संचालकों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. अगर पड़ोसी उनपर किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराता है तो उसे लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा. बताते चलें कि कामर्शियल भवनों को लेकर लोग रांची नगर निगम से शिकायत करते रहे है. जिसमें गंदगी, ट्रैफिक जाम, शोर जैसी शिकायतें शामिल है. इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद रांची नगर निगम ने यह कदम उठाया है.