रांची: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और के प्रेस सलाहकार रहे अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट की ओर से इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ने को कहा था.
जिसपर आज सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने 10 जून तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से सहायक लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा. वहीं सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में जिस तरह के साक्ष्य जुटाए गये हैं उसके मुताबिक इसमें पीसी एक्ट जुड़ना चाहिए.
बताते चलें कि 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में एडीजी अनुराग गुप्ता और प्रेस सलाहकार अजय कुमार पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बोल डालने को लेकर रिश्वत देने की कोशिश की गयी थी. इस मामले में बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी.
जिसके बाद आयोग ने राज्य सरकार को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर सहमति दी थी.