रांची। गवाह सुरक्षा मामले में बुधवार को गृह सचिव राजीव अरुण एक्का झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन की कोर्ट ने में उन्होंने बताया कि गवाह सुरक्षा योजना राज्य में लागू है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। वहीं गवाह सुरक्षा को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट बंद कर देते है, क्योंकि हमारे पास गवाह ही नहीं है।वहीं कोर्ट में सीसीटीवी नहीं लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने परिसर में बेहतर क्वालिटी के कैमरे लगाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार मौजूद थे।
बता दें, जमशेदपुर में घटित गवाह हत्याकांड मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू किया था। मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी नाराजगी जताई। 27 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि गवाहों को सुरक्षा दिए जाने के लिए क्या योजना है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि राज्य सरकार ने अब तक गवाहों की सुरक्षा के लिए क्या किया है. जिसपर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस दिशा में काम किया जा रहा है. जिसके बाद कोर्ट ने गृह सचिव को अदालत के समक्ष हाजिर होकर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया था।
बता दें, जमशेदपुर के सिदगोड़ा कोर्ट में पेशी से लौटने पर अपराधियों ने मनप्रीत सिंह के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में तीन माह पहले फायरिंग हुई थी। गवाही देकर जब मनप्रीत सिंह घर लौट रहे थे तभी उसपर अपराधियों ने 8 राउंड फायरिंग की गई। जिसमें से एक गोली उसके सिर पर, दूसरा हाथ पर और तीसरी गोली पैर लगी थी। जिससे घटनास्थल पर ही मनप्रीत की मौत हो गयी थी।