New Delhi : दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले AAP के संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं. केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय ने ED को मंजूरी दे दी है.
अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की कथित संलिप्तता को लेकर मुकदमा चलेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
Union Home Ministry has authorized the Enforcement Directorate (ED) to prosecute former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) for his alleged involvement in money laundering related to the liquor scam case: Sources
— ANI (@ANI) January 15, 2025
LG पहले ही दे चुके हैं स्वीकृति
इससे पहले, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी पिछले महीने ED को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. इसके अलावा, सीबीआई ने अगस्त 2024 में आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की मंजूरी दी थी.
100 करोड़ रुपये की रिश्वत का है आरोप
ED की चार्जशीट में दावा किया गया कि कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के बदले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई, जिसमें से 45 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में खर्च किए गए. ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल, जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इन पैसों के इस्तेमाल और जुटाने के लिए जिम्मेदार थे.
केजरीवाल को “सरगना” बताया था ED ने
ED ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का “सरगना” बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने और अन्य नेताओं ने चुनावी फंडिंग के लिए ₹100 करोड़ की रिश्वत के अलावा अतिरिक्त पैसे की मांग की थी. हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों से इनकार किया है.
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