नई दिल्ली: हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर बताया की अभी यह कानून लागू नहीं किया जायेगा. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे पर कहा कि अभी फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जायेगा.
ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था
केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देशभर में बवाल खड़ा हो गया था. कानून में किए गए संशोधन का देशभर में विरोध हो रहा था जिसमे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था. हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा गया. इस बीच सरकार द्वारा मंगलवार को दिल्ली में बैठक कर आश्वासन के बाद हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया गया.
ट्रक मालिकों से काम पर लौटने की अपील
बता दें कि हिट-एंड-रन संसद से पारित तीन नए कानून का हिस्सा है. ज्ञात हो कि आईपीसी (IPC) की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया था जिसके मुताबिक तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाने पर कारवाई की जाएगी.केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मंगलवार शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात की. इस मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने की अपील की.
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