रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नन बैंकिंग कंपनियों से जब्त पैसे निवेशकों को वापस करने के लिए राज्य सरकार तीन सदस्यीय कमेटी बनाए. सोमवार को चिटफंड घोटाला मामले में नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 45 दिनों के भीतर हाई लेवल कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन जारी करें. यह उच्च स्तरीय कमेटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय होगी. इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस के अलावे सेक्रेटरी बोर्ड आफ ऑफ रिवेन्यू एवं सीबीआई की डीआईजी रैंक वाले पदाधिकारी होंगे. यह हाई लेवल कमेटी चिटफंड कंपनियों द्वारा छोटे निवेशकों के गबन किए गए पैसे को वापस दिलाने का प्रयास करेगी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर निर्धारित की है. बताते चलें कि इससे पूर्व में हुई सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि चिटफंड घोटाला में शामिल कई कंपनी के संचालकों की ईडी और सीबीआई ने करोड़ रुपए की संपत्ति एवं पैसे सीज किए हैं. सीज पैसे ईडी और सीबीआई ने बैंकों में रखे गए हैं. कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के केस को डिस्पोजल किया जा रहा है और उन्हें उनके डूबे पैसे वापस दिलाया जा रहे हैं. ऐसे में झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों के डूबे पैसे को वापस दिलाया जाए.