रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदलत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के पैरोल की अवधि में कटौती करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई दस अगस्त होगी। पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पैरोल दिया गया था। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए।
इस बीच जेल आइजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पैरोल की अवधि कम कर दी गई है। अब 60 दिनों का ही पैरोल होगा। अवधि में कटौती का निर्णय सरकार ने लिया है। इसलिए वह 60 दिन बाद सरेंडर करें। इस आदेश को एनोस एक्का ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। एनोस की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि जेल आइजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पैरोल पर जेल से बाहर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए। लेकिन जेल आइजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है। सुनवाई के बाद अदालत ने जेल आइजी के आदेश पर रोक लगा दी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।