रांची । झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को अदालतों की सुरक्षा और सीसीटीवी लगाने वाले मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने अब तक की गयी कार्रवाई की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करने का निर्देश दिया है।

स्वत: संज्ञान और कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अदालतों की सुरक्षा के लिए संशोधित डीपीआर तैयार किया गया है। संबंधित विभाग को इसके अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन शुरू होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि अदालतों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में दो साल पहले से जनहित याचिका दायर की गयी है। पूर्व में इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी अदालतों में सीसीटीवी वॉयस रिकॉर्ड की सुविधा के साथ लगाने का निर्देश दिया है। अदालतों के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगाने को कहा गया है। इसके अलावा निचली अदालतों के कार्यालयों में भी सीसीटीवी लगाने को कहा था। अदालत के बाहर लगे कैमरे की निगरानी जिला प्रशासन करेगा, जबकि अदालतों और कार्यालयों के अंदर लगे कैमरे की निगरानी हाई कोर्ट करेगा। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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