रांची: रांची में यातायात व्यवस्था को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक एसपी रांची शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए लगातार अभियान चलाएं. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि रांची शहर के चौक-चौराहों पर जहां ट्रैफिक पोस्ट की जरूरत है, उसे चिह्नित कर कोर्ट को सूचित करें. इसके अलावा ट्रैफिक पोस्ट में पुलिस के लिए वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए 12 से 14 घंटे सड़कों पर तैनात रहते हैं. इसलिए ट्रैफिक पोस्ट में उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए. सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि हाल ही में एक सप्ताह के अंदर 156 ई-रिक्शा जब्त किए गए, जबकि पांच ऑटो रिक्शा भी जब्त किए गए. कोर्ट को यह भी बताया गया कि 20 जून से एक जुलाई तक 18725 दोपहिया और चार पहिया वाहनों का चालान किया गया. ट्रैफिक एसपी ने उप परिवहन आयुक्त को ई-रिक्शा चालकों के लिए भी ऑटो चालकों के नीले ड्रेस कोड को लागू करने के लिए कार्रवाई करने को कहा है. कोर्ट ने रांची नगर निगम को ई-रिक्शा पर उन्हें दिए गए परमिट का रूट चार्ट लगाने का निर्देश दिया, ताकि वे अपने ई-रिक्शा को दूसरे रूटों पर न चलाएं. कोर्ट ने सुझाव दिया कि ई-रिक्शा को उन रूटों पर परमिट नहीं दिया जाना चाहिए, जहां हर दिन ट्रैफिक जाम की समस्या होती है.