रांची : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की ओर से दायर अपील याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.
आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा के खिलाफ अपील दायर की
अपीलकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता जितेंद्र एस सिंह ने पैरवी की. मामले में एनोस एक्का, उनकी पत्नी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए हाई कोर्ट में सजा को चुनौती दी गयी है.
उल्लेखनीय है कि 25 फरवरी, 2020 को सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन को सात साल की सजा सुनायी थी.
एनोस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी चुनौती दी है, कोर्ट का आदेश नहीं आया
एनोस एक्काकी ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को भी चुनौती दी गयी है. जिस पर कोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रखा है. अब तक इस पर कोर्ट का आदेश नहीं आ पाया है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने अप्रैल 2020 में सात साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.