Patna : 70वीं BPSC अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने BPSC मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 70वीं BPSC मेंस परीक्षा स्थगित नहीं की जायेगी. हालांकि अदालत ने कहा कि पीटी परीक्षा पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिकाओं में उठाये गये आरोप गंभीर हैं. इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 मार्च निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने BPSC को याचिकाओं में लगाये गये आरोपों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला :
दरअसल, एक लीगल फोरम की ओर से दायर की गई लोकहित याचिका में 70वीं BPSC की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाये गये हैं. याचिका में दावा किया गया है कि आयोग ने कुछ विशेष छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से परीक्षा से पूर्व निजी कोचिंग संस्थानों को बुलाकर परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. यह घटना देश में पहली बार देखने को मिली है, जहां परीक्षा से पहले गोपनीय जानकारी साझा की गयी है.
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