रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने सोमवार को रांची हिंसा के प्रमुख आरोपित की जमानत याचिका ठुकरा दी। कोर्ट ने आरोपित मोहम्मद माज को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है।
दोनों पक्षों को ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद माज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित मोहम्मद माज की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता फैज उर रहमान ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने पक्ष रखते हुए मोहम्मद माज की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।
उल्लेखनीय है कि रांची में 10 जून को नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिन्दू धार्मिक स्थल समेत पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद पुलिस ने हिंसा की घटना में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है।