Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने 166 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को निर्धारित की है.
अदालत ने राज्य सरकार से जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया है. यह मामला डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने 166 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी का भुगतान करने की मांग की है.
अदालत की सख्त टिप्पणी
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से बार-बार समय मांगने पर आपत्ति जताई और इसे गंभीरता से लिया. अदालत ने कहा कि पहले के आदेशों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के वकील स्थगन ले रहे हैं. इस मामले में 6 दिसंबर 2024 को स्थगन मांगा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने यह दावा किया कि महाधिवक्ता अपनी बीमारी के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सके और अब यह कहा जा रहा है कि मामले में बहस करनेवाले अधिवक्ता शहर से बाहर हैं. अदालत ने इसे विरोधाभासी और असंतोषजनक बताया.
क्या कहा याचिकाकर्ता के वकील ने
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने पिछले साल ही बहस पूरी कर ली थी और अब सरकार को अपना पक्ष रखना था. वहीं, राज्य सरकार ने यह बताया कि गवर्नमेंट एडवोकेट-तृतीय को मामले में बहस करनी थी, जो व्यक्तिगत कारणों से शहर से बाहर हैं.
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