रांची। मनी लॉउड्रिंग मामले में फंसे पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के तत्कालीन निजी सचिव उमाशंकर मालवीय की क्रिमिनल रिवीजन को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ईडी की विशेष अदालत द्वारा 26 मार्च 2018 को उमाशंकर मालवीय की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दिए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि उमाशंकर मालवीय पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के द्वारा अर्जित की गई करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को मनी लॉउड्रिंग करने में सहयोग करने का आरोप है।

दरअसल, विजिलेंस थाने में तत्कालीन विधायक भानु प्रताप शाही की आय से अधिक संपत्ति को लेकर दर्ज कांड संख्या 9/ 2009 के आधार पर सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने तत्कालीन विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ 13 मार्च 2005 से 24 जुलाई 2009 की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। बाद में सीबीआई की इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने भानु प्रताप शाही, उनके तत्कालीन ओएसडी उमाशंकर मालवीय एवं अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

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