रांची : देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग को लेकर 7 मकान को तोड़ने के मामले पर हाईकोर्ट ने भवनों को तोड़ने में नफा नुकसान का एसेसर नियुक्त करने का देवघर डीसी को निर्देश दिया है। वहीं 15 दिनों में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है।
देवघर एयरपोर्ट में नाइट लेंडिंग शुरू नहीं होने तथा एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने देवघर डीसी को निर्देश दिया कि देवघर एयरपोर्ट के आसपास के जो सात ऊंचे भवन टूटने हैं, उनके नफा-नुकसान की जांच पड़ताल करने के लिए असेसर नियुक्त करें, यह असेसर 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट दें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सितंबर निर्धारित की है।
इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से जिन भवनों को तोड़ा जाना है, उनके नफा-नुकसान की जांच को लेकर एक व्यक्ति की नियुक्ति करने को लेकर देवघर डीसी को पत्र लिखा गया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने एवं केंद्र सरकार के अधिवक्त प्रशांत पल्लव ने पैरवी की। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देवघर एयरपोर्ट के आस-पास की 7 ऊंची बिल्डिंग को तोड़ा जाना है, इन भवनों के मालिक को कितना नफा-नुकसान होगा, इसका भी आकलन जरूरी है। ताकि उन्हें सही मुआवजा मिल सके। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।