रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने जमशेदपुर के स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट को केंद्रीय जनजाति विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए 42 लाख के गबन मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने का निर्देश दिया. इससे पहले मामले की जांच जमशेदपुर पुलिस ने की थी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज राय ने पक्ष रखा.
बताते चलें कि वर्ष 2002-03 में स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट,जमशेदपुर को केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय के द्वारा 42 लाख रुपए दिए गए थे. आरोप है कि इस पैसे को ट्रस्ट के सचिव रहे सरोज दास नामक व्यक्ति ने विभिन्न बैंक के ट्रांजेक्शन के माध्यम से गबन कर लिया. पैसों का गबन करने के लिए सरोज दास ने स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था और स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट नामक एक नया ट्रस्ट बनाकर इस राशि का गबन कर लिया था.