रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह बड़ी राहत दी है. हालांकि, इस आदेश के बावजूद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी रहेगी.
चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई के बाद लिया गया फैसला
सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस रामाचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने की. याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार और अन्य ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक का आरोप लगाया गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की है, जिससे उम्मीदवारों में परीक्षा के परिणामों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी.
सीबीआई जांच की याचिकाकर्ताओं ने की थी मांग
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में धांधली हुई है और उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की थी.