रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा है कि न्यूक्लियस मॉल मामले में जांच हो रही है या नहीं. सोमवार को पंरकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. इससे पहले ईडी की और से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से फिर से समय की मांग की गई थी. बताते चलें कि लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल का प्लान गलत ढ़ंग से स्वीकृत किए जाने, पार्कतिंग स्पेस की कमी सहित अन्य कारणों को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. .हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. दरअसल, प्रार्थी की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो न्यूक्लियस मॉल बना है वह गलत ढंग से बना है. न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बनी है उसमें कुछ सरकारी जमीन का कब्जा कर उसका व्यवसायिक उपयोग हो रहा है. न्यूक्लियस मॉल नियमों के अनुकूल नहीं बना है.