Joharlive Team

रांची। हजारीबाग में नाबालिग लड़की को एसिड पिलाने के मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई।

पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। मामले में 27 नवंबर को झारखंड सरकार के गृह सचिव और डीजीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है।

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