रांची: पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के होने वाले कार्यक्रम को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पलामू डीसी के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें 10 फरवरी से 15 फरवरी तक होने वाले बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी. जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कार्यक्रम की अनुमति प्रदान कर दी है. बता दें कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने डीसी ने फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से मेदिनीनगर के पूर्व मेयर अरुणा शंकर, सचिव दीनानाथ प्रसाद ने संशोधित याचिका दायर की थी. इसमें बताया गया था कि पलामू डीसी आयोजन की अनुमति नहीं दे रहें हैं. याचिका में बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति देने की बात कही गई थी. वहीं कार्यक्रम को लेकर कोर्ट से विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक, मेडिकल सुविधा, फायर सेफ्टी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

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