रांची : जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई. अदालत ने आंशिक सुनवाई की, जिसमें 11 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तिथि तय की है. वहीं, अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को डिफेक्ट भी बताया है.
क्या है याचिका में
इससे पहले हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश द्वारा मामले को मेंशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की थी. सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है. वहीं, पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी है.
पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल व अमित अग्रवाल समेत कई हैं जेल में
जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद-बिक्री में हेराफेरी के कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं. इसी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन दर समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए. हालांकि उन्होंने ईडी के हर समन के बाद लिखित तौर पर जवाब भेजा. उन्होंने हर समन के जवाब में ईडी को लिखा कि वे कानूनी तौर पर इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दे रहे हैं. अदालत का फैसला आने तक समन स्थगित रखा जाए.