रांची : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे. पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. दरअसल, विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोरेन की याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में दोनों पक्ष की बहस पूरी हो गई. जिसमें पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका याचिका खारिज कर दी. मालूम हो कि बुधवार को हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था. उन्होंने कोर्ट में कहा कि बजट सत्र में वित्तीय बिल पेश होना है. ऐसे में हेमंत सोरेन का उपस्थित होना अनिवार्य है.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में 23 फरवरी को होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट में दी गई अर्जी में बताया गया था कि 23 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. इसकी कार्यवाही राज्य और उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कार्यवाही में उनका भाग लेना आवश्यक है.

विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान मिली थी अनुमति

बताते चलें कि इसके पहले हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी थी. जिसके बाद उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया था.

 

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