रांची। झारखंड में सरहुल और रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक जुलूस में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि एक से अधिक जुलूस एक साथ बारी-बारी से निकलने पर इसमें अधिकतम 1000 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह जुलूस शाम 6:00 बजे के बाद नहीं निकलेगी यानी रामनवमी के अवसर पर देर शाम तक निकलने वाले जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने इसे प्रतिबंधित करते हुए शाम 6:00 बजे तक जुलूस को पूरा करने का आदेश दिया है।

मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार धार्मिक जुलूस में डीजे या रिकॉर्डेड गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने कोरोना को देखते हुए धार्मिक जुलूस में शामिल होने वाले सभी लोगों के हाथ को सैनिटाइज और चेहरा पर मास्क लगाने को कहा है. सरकार के आदेश के अनुसार धार्मिक जुलूस जो भी निकलेंगे उसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

झारखंड में सरहुल और रामनवमी प्रमुख पर्व है. इस वर्ष सरहुल 4 अप्रैल को और रामनवमी 10 अप्रैल को है। इस अवसर पर लंबे समय से पारंपरिक रुप से जुलूस निकाला जाता रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु देर शाम तक शामिल होते हैं. राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में देर रात तक श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं. दो वर्ष से कोरोना के कारण प्रतिबंध लगा हुआ था, मगर इस बार सरकार ने ढील भी दी है तो समय को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि चिलचिलाती इस धूप में कैसे दोपहर में जुलूस निकाला जा सकेगा। रामनवमी के अवसर पर तो दोपहर बाद जुलूस निकलना शुरू ही होता है।

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