नई दिल्ली : देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नजर रखती है. ऐसे में जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक, केनरा और सिटी यूनियन पर लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने बयान में कहा कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014 से संबंधित कुछ नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा आय पहचान, एसेट क्लासिफिकेशन और कर्ज से संबंधित नॉर्म्स, एनपीए को लेकर प्रोविजन और केवाईसी से जुड़े आरबीआई के कुछ निर्देशों का कंप्लायंस न करने को लेकर सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने कुछ निर्देशों का कंप्लायंस नहीं करने के मामले में केनरा बैंक पर भी 32.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) से संबंधित कुछ नॉर्म्स का पालन नहीं करने पर ओड़िशा में राउरकेला के ओशन कैपिटल मार्केट लि. पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

 

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