रांची: पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से संबंधित दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में नियमानुसार सुनवाई नहीं होने का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रार्थी की ओर से स्पीकर के जिस आदेश को चुनौती दी गई है। उसकी सत्यापित प्रति याचिका में नहीं है। इसलिए वह उक्त आदेश की सत्यापित प्रति दाखिल करें। अदालत इस पर अब 14 सितंबर को सुनवाई करेगी।
बता दें कि बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में दाखिल याचिका में कहा गया है कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस मामले में उनकी ओर से सुनवाई का बिंदु निर्धारण करते हुए गवाही प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया था। उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया।
इस संबंध में कुल सात मामले स्पीकर के यहां लंबित है। इसमें चार सत्ता पक्ष और तीन भाजपा की ओर से आवेदन दाखिल की गई है। इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई खत्म हो गई है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं ने हंगामा किया था। आरोप लगाया कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं।
बता दें कि झाविमो के टिकट पर बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था। इस मामले में स्पीकर दल-बदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं।