रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार की कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अब मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से मामले में शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि राज्य सरकार कोर्ट फीस बढ़ोतरी के मामले में सुधार के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। इस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने कोर्ट से आग्रह किया कि समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि यह पता चल सके कि कोर्ट फीस बढ़ोतरी के मामले में राज्य सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं। अगर राज्य सरकार की मंशा कोर्ट फीस में सुधार के बारे में सकारात्मक नहीं रहती है तो इस पर फाइनल सुनवाई की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने हाईकोर्ट से कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को समाप्त करने का आग्रह किया है।

Share.
Exit mobile version