नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 02 अगस्त को सुनवाई करेगा। बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में 2 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।

03 सितंबर 2021 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि यूपीएससी और सरकार के खिलाफ सख्त आदेश जारी करने की जरूरत है। अवमानना याचिका राजेश कुमार ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है।

रोहतगी ने कहा था कि झारखंड सरकार ने पहले एमवी राव को राज्य का प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया। कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर नीरज सिन्हा की स्थाई नियुक्ति कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सिन्हा को भी पक्षकार बनाकर उन्हें नोटिस जारी किया था।

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