रांची। निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में अब पांच अगस्त को सुनवाई होगी। चार अगस्त को विधायक बसंत सोरेन के मामले पर सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है। गुरुवार को मामले की सुनवाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के समक्ष होनी थी। मुख्यमंत्री के अधिवक्ता मेंदिरत्ता की ओर से दलीलें शुरू ही की गयी कि आयोग की तरफ से अगली सुनवाई की नयी तिथि मुकर्रर कर दी गयी। भाजपा की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा है कि हमें कुछ एडिशनल सबमिशन दाखिल करना है, इसलिए हमने समय मांगा था।
उधर मुख्यमंत्री के वकील मेंदिरत्ता मामले पर नाराज दिखे, उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान हमारी दलीलें नहीं सुनी गयी और नयी तारीख दे दी गयी। निर्वाचन आयोग में विधानसभा चुनाव 2019 में जानकारियां छुपाने की शिकायत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा की गयी है, जिसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा (9) का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रांची में स्टोन चिप्स माइंस की लीज आवंटित करायी है। 28 जून को निर्वाचन आयोग में सुनवाई की तिथि तय थी पर अधूरी बहस की वजह से आज की तारीख तय की गयी थी।