रांची: बैंकिंग और वित्तीय अनियमितता के आरोपों का सामना कर रही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने अपनी बात रखी. बता दें कि ईडी ने 5 मई, 2022 को पूजा सिंघल और अन्य के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सीए सुमन सिंह के आवास से 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुआ था. इस कार्रवाई के बाद पूजा सिंघल और सुमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में ईडी को बेहिसाब धनराशि और विभिन्न निवेशों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं. इस मामले में ईडी ने पूजा सिंघल सहित सात व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह और विभिन्न विभाग के अभियंताओं का नाम शामिल है. ईडी ने आरोप पत्र में बताया है कि पूजा सिंघल के खाते में उनके कार्यकाल के दौरान सैलरी से 1.43 करोड़ रुपये अधिक थे. खूंटी में मनरेगा घोटाले का मामला भी चर्चा में है, जिसमें पूजा सिंघल तब डीसी थीं.
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