रांची। जमीन घोटाले के आरोपित निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। छवि रंजन के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने अपनी बहस के दौरान अदालत को बताया कि उन्हें सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर आरोपित बनाया गया है। इसलिए छवि रंजन को जमानत दी जानी चाहिए। जबकि ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने अपनी बहस में कहा कि जमीन घोटाले के प्रमुख आरोपित छवि रंजन ही हैं, इसलिए इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।