रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सोमवार को उग्रवादी संगठन टीपीसी के कमांडर नक्सली भीखन गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से भीखन गंझू के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी और केस डायरी मांगी है। यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें चतरा जिले के पिपरवार थाने में भीखन गंझू के खिलाफ कांड संख्या 57/2018 दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रांची पुलिस ने वर्ष 2022 में पंडरा इलाके से 10 लाख के इनामी नक्सली भीखन गंझू को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। वह पिपरवार के अशोका, टंडवा के मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग के केस में भी आरोपित है। इसके साथ ही नागालैंड से हथियार की तस्करी में भी एनआईए ने भीखन पर चार्जशीट दायर की है।